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नवरात्रि : गरबा दशहरा जैसे त्‍योहारों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन, परिवारिक आयोजनों के भी बदले नियम

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने नवरात्रि, गरबा, दशहरा, नूतन वर्ष स्नेह मिलन, शरद पूनम जैसे त्योहारों के लिए एक नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार सार्वजनिक रूप से गरबा आरती व पूजा पंडाल की स्थापना कर सकेंगे लेकिन एक स्थान पर 200 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।

बुजुर्गो व बच्चों को इन आयोजनों से दूर रखने की सलाह

सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार बुजुर्गो व बच्चों को इस तरह के आयोजन से दूर रखने का प्रयास करें। त्योहार का सार्वजनिक रूप से आयोजन व उत्सव प्रशासनिक मंजूरी के बिना नहीं किए जा सकेंगे। मेला, रैली प्रदर्शनी, रावण दहन, रामलीला, शोभायात्रा जैसे सामूहिक कार्यक्रम जिनमें लोगों को एकत्र किया जा सकता हो पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर आयोजन करता वह संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

विवाह व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों के बदले नियम

आरती व गरबा की स्थापना के दौरान उपस्थित लोग सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजिंग आयोजन स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। परिवारिक आयोजन, विवाह व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में अब अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे वही बंद सभागार, बैंक्वेट हॉल, पार्टी प्लॉट जैसी जगहों पर क्षमता से 50 फीसदी व अधिकतम 200 लोगों को एकत्र किया जा सकेगा। गौरतलब है कि गुजरात में नवरात्रि पर गरबा का लेकर लोगों में काफी उत्‍साह रहता है जिसे देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है साथ ही विवाह और अंतिम संस्‍कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्‍या को भी बढ़ा दिया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण से पूरा विश्‍व जूझ रहा है ऐसे में सारे त्‍योहारों का रंग फीका हो गया है। गुजरात में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,47,951 तक पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना संक्रमण के 1278 नए मरीज सामने आये हैं और 10 संक्रमितों की मौत भी हुई है। 16,487 मरीज सक्रिय बताये गये हैं जबकि 3541 लोगों की इस संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है।

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