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लालू प्रसाद को मिली थोड़ी राहत, बाहुबली प्रभुनाथ सिंह और पूर्व मंत्री हरिनारायण राय हुए निराश


हाई कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह व उनके दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। वहीं झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को भी हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। जबकि लालू प्रसाद को एक मामला में राहत मिली है।

कोरोना संकट के चलते भले ही झारखंड हाई कोर्ट में फिजिकल की बजाय ऑनलाइन सुनवाई की गई। लेकिन इस दौरान भी झारखंड हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण मामलों में अपने फैसले दिए। इस दौरान हाई कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह व उनके दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। वहीं झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को भी हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। जबकि राजद सुप्रीमो एवं चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को एक मामला में राहत मिली। लेकिन इस साल भी लालू प्रसाद यादव को जेल में ही रहना होगा। उम्मीद है कि अगले साल उन्हें जेल से बाहर निकलने का मौका मिले।

लालू को मिली थोड़ी राहत यह साल लालू प्रसाद के लिए थोड़ी लेकर आया था। क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को चाईबासा वाले मामले में जमानत की सुविधा मिल गई। वहीं इलाज के लिए उन्हें रिम्स निदेशक का बंगला भी मिला था। लेकिन फोन प्रकरण के चलते लालू प्रसाद से बंगला छिन गया और उन्हें फिर से पेइंग वार्ड में ही रहना पड़ रहा है। उनकी ओर से दुमका कोषागार मामले में जमानत की गुहार लगाई गई है। लेकिन अब वर्ष 2021 में ही उन्हें जमानत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर दुमका वाले मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे।


प्रभुनाथ सिंह की अपील खारिज

दरअसल, विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में प्रभुनाथ सिंह उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को हजारीबाग की निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी। उनकी अपील याचिका पर हाईकोर्ट के कई जजों ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद एक अन्य बेंच गठित कर इनके मामले की सुनवाई हुई। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला तो सुरक्षित रख लिया। लेकिन कई बार तकनीकी कारणों से फैसला टलता रहा। लेकिन अंत में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा।


हरिनारायण राय हुए गिरफ्तार

झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को भी आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उनकी अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद सीबीआई ने हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

 
 
 

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