सीबीआइ की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जवाब दाखिल किया जाएगा। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है।
चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत मामले में सीबीआइ आज मंगलवार को अपना जवाब दाखिल करेगी। इस मामले में 27 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। सीबीआइ की ओर से एक बार फिर सीआरपीसी की धारा 427 का मामला उठाया जा सकता है। क्योंकि सीबीआइ यह कह रही है कि लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में भी एक भी दिन जेल में नहीं बिताएं हैं। सूत्रों की मानें तो सीबीआइ की ओर से यही कहते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया जा सकता है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। अगर इस मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि 4 मामलों में से तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। लालू ने जमानत याचिका में आधी सजा काटने व बीमारियों का हवाला दिया है।
यह है सीआरपीसी की धारा 427
सीआरपीसी की धारा 427 के तहत एक तरह के मामले में कई बार सजा मिली है तो निचली अदालत द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जबकि सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद की ओर से निचली अदालत में इस तरह कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसलिए सीबीआइ का मानना है कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार में भी एक दिन की सजा नहीं काटी है।
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