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कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन- गृह मंत्रालय

  • Writer: ab2 news
    ab2 news
  • Oct 27, 2020
  • 2 min read

कोरोना महामारी को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर 30 सितंबर को जो आदेश लागू किया था, वह अब 30 नवंबर 2020 तक प्रभाव में रहेगा। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि राज्य में या राज्य से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यों के लिए किसी तरह की विशेष इजाजत, अनुमोदन या फिर ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पिछले महीने के दिशा-निर्देशों, जिनमें सिनेमा हॉलों को फिर से खोलने की अनुमति दी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल और सभाएं में प्रतिबंधों को फिलहाल 30 नवंबर तक माना जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो ने कहा, ‘गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 30.11.2020 तक जारी रहने के लिए अपने 30.09.2020 के आदेशों को जारी किया।’

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 5.0 दिशा-निर्देशों की घोषणा 30 सितंबर को कर दी गयी थी। वे दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर से लागू हुए थे, जो अब 30 नवंबर तक चलेंगे। इन दिशा-निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन अभी भी जारी रहेगा और कोई भी स्कूल छात्रों को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकता।

केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गयी थी, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया था कि अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की सहमित से तैयार किया गया है।

आदेश के मुताबिक, राज्य और केंद्र शासित राज्यों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 लोगों से ज्यादा संख्या के साथ सभाओं को शर्तों के साथ अनुमति देने की बात कही गई थी। इसके अलावा राज्य के अंदर-बाहर परिवहन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। साथ ही कहीं आने जाने पर किसी व्यक्ति को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

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